आधार कार्ड जारी करने के लिए नोडल प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ‘आधार आधार’ जारी किया है।
बाल आधार का शाब्दिक अर्थ है कि बच्चे का आधार। इसमें नियमित आधार के साथ अंतर करने के लिए इसका नीला रंग होगा। इसे माता-पिता के आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा। कोई बॉयोमीट्रिक विवरण नहीं लिया जाएगा।
5 साल की आयु पूरी होने के बाद बच्चे की बायोमीट्रिक डिटेल्स को अपडेट कराना होगा। किसी भी नजदीकी आधार केंद्र में मुफ्त में यह काम कराया जा सकता है। यदि आप 7 साल तक अपने बच्चे की बायोमीट्रिक डिटेल्स को अपडेट नहीं कराते हैं तो कार्ड सस्पेंड हो जाएगा।
इसके बाद 15 साल की आयु में दूसरी और आखिरी बार आपको बायोमीट्रिक डिटेल्स अपडेट करानी होंगी। विदेश में बच्चे की शिक्षा और स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए बाल आधार जरूरी होगा। गौरतलब है कि नया सिम कार्ड लेने और बैंक अकाउंट खुलवाने समेत तमाम जरूरी कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
5 वर्ष की उम्र से पहले बच्चों के लिए बॉयोमीट्रिक्स विकसित नहीं किए गए हैं। इसलिए, आधार नामांकन के बच्चे के आधार डेटा में फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक जानकारी शामिल नहीं होती है।
बाल आधार के पास कोई बायोमैट्रिक पहचान नहीं होगी, जैसे कि आईरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन, क्योंकि उनके पहचानने की आवश्यकता होने पर उनके माता-पिता उनके वार्ड के साथ होंगे। हालांकि, एक बार जब बच्चा 5 वर्ष का हो, तो नियमित आधार जारी किया जाएगा, जिसमें बायोमेट्रिक विवरण होंगे। बाल आधार की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब बच्चा बढ़ता है, तब आवश्यक हो सकता है, और उच्च शिक्षा के लिए सरकारी छात्रवृत्ति या अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है। आधार नियम सभी बाल आधार कार्डों के अनिवार्य रूपांतरण को सही आधार कार्ड में बायोमेट्रिक विवरण के साथ जरूरी कर लेता है जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है।
आधार 12-अंकीय संख्या है जो देश में कहीं भी पहचान और पता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पहचान परियोजना के रूप में माना जाता है यह निवासियों के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करता है और उन्हें एक केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहीत करता है। यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि बच्चे के पांच वर्ष की आयु पार होते ही बाल आधार को सामान्य आधार में बदलवाना अनिवार्य होगा। यहां तक कि अगर बच्चे के पांच वर्ष की आयु पार किये हुए सात वर्ष हो जाते हैं, मसलन बच्चे की उम्र 12 वर्ष हो जाती है तो उसका बाल आधार रद्द कर दिया जाएगा।
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